महिलाओं को अपराध / हिंसा के विरुद्ध कौन कौनसे अधिकार प्राप्त है - 1. सम्पत्ति का अधिकार 2. गरिमा व शालीनता का अधिकार 3. रात में गिरफ्तार न करने का अधिकार 4. मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार 5. भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार 6. नाम न छापने का अधिकार (अपराधी/शोषित महिला का नाम सार्वजनिक न करना ) 7. मातृत्व लाभ का अधिकार घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार - ★ समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ★ कार्य स्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार संविधान/केंद्र सरकार / राज्यों की सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने हेतु कानून - 1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना - इसकी स्थापना -1985 नाम बदला गया - 30 jan 2006 नया नाम रखा गया - बाल एवम बाल विकास मंत्रालय 2. राष्ट्रीय महिला आयोग - यह एक गैर संवैधानिक ईकाई है (संविधान में उल्लेख नही है) ...