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सर्वोच्य न्यायालय । suprime court । भारत का सर्वोच्य न्यायालय । suprime court of india । Discription of suprime court of india


सर्वोच्य न्यायालय :- 
●  सर्वोच्य न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में है । 
●  मुख्यालय :- नई दिल्ली(अंतिम अपीलीय अधिकार वाला न्यायालय है) ।
●  भारत का सर्वोच्य केंद्र कृत राज्य है ।
●  प्रारम्भिक सदस्य संख्या 1+7=8
●  वर्तमान सदस्य संख्या 1+30=31
●  प्रथम मुख्य न्यायाधीश - हीरालाल जे. कानिया।
●  सर्वाधिक अवधि वाले मुख्य न्यायाधीश  - Y V चंद्र चुड़ (7 वर्ष) ।
●  न्यूनतम अवधि वाले मुख्य न्यायाधीश - केदारनाथ पुरी (17 दिन)
● सर्वोच्य न्यायालय में प्रथम महिला न्यायधीश - मीरा साहिब फातिमा बीवी।
●  प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश - के. जी. बालकृष्णन ।
●  कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले मुख्य न्यायाधीश - एम. हिदायतुल्लाह । 
●  वर्तमान मुख्य न्यायाधीश -  श्री रंजन गोगोइ (46वें)
●  योग्यता :- उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत या 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो । 
●  नियुक्ति :- राष्ट्रपति द्वारा होती है।  
●  शपथ :- मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा ।
●  त्यागपत्र :- राष्ट्रपति को । 
●  कार्यकाल :- 65वर्ष तक की आयु तक । 
●  वेतन :- मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये/माह अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये/माह ।
●  हटाने का प्रस्ताव :- महाभियोग प्रक्रिया द्वारा । 


●  कार्य :-   

  (1.) प्रारम्भिक क्षेत्र अधिकार :- वे वाद जो सर्वोच्च न्यायालय में ही सुने जाते है प्रारम्भिक क्षेत्र अधिकार में आते है जैसे :-(i) केंद्र और राज्य के बीच विवाद ।
(ii)  दो राज्यों के बीच विवाद । 
(iii)  मौलिक अधिकारों से सम्बंधित प्रश्न । 

(2.)  अपीलीय क्षेत्र अधिकार :- वे वाद जो उच्च न्यायालय से सर्वोच्य न्यायालय में अपील या याचिका के माध्यम से जाते है जिनमें :-
(i) फौजदारी मामले ।
(ii) दीवानी मामले , मौलिक अधिकारों से सम्बंधित वाद । 

(3).  मौलिक अधिकारों का रक्षक :- (अनुच्छेद 32 को) ।

(4). पुनर्विचार का अधिकार :- सर्वोच्य न्यायालय किसी भी मामले के पक्ष में व विपक्ष में पुनर्विचार कर सकता है । 

(5). न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार :- (अनुच्छेद 13 ) संसद या विधानसभा द्वारा बनाये गए कानून सविधान का अतिक्रमण करें तो न्यायपालिका उस कानून को रदद् कर सकती है इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते है।  

(6)  अभिलेख न्यायालय :- (अनुच्छेद 129) सर्वोच्य न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों की प्रतिलिपि साक्ष्ये के रूप में सुरक्षित रखी जाती है उसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है । 


NOTE:- 
●  1765 ई. में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अपैक्स न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कई गयी थी।  
●  जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पी थे । 
●  1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है । 

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